पांच लाख रुपए तक की साइबर ठगी की शिकायत लोकल थाने पर होगी दर्ज: डीजीपी

लखनऊ,द ब्लाट। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीजीपी ने लोगों की सहूलियत के मद्देनजर नया आदेश दिया है। नए आदेश के मुताबिक अब पांच लाख रुपये तक की साइबर ठगी की एफआईआर पीड़ित स्थानीय थाने में दर्ज करा सकेगा। अब तक स्थानीय थाने में एक लाख रुपये तक की साइबर ठगी की रिपोर्ट ही दर्ज होती थी।एक लाख से बड़ी रकम के लिए लोगों को साइबर थाने जाना पड़ता था।

वहीं अब पांच लाख रुपये या इससे अधिक की साइबर ठगी के मामले के रिपोर्ट साइबर थाने में दर्ज करानी होगी। यूपी के सभी 18 रेंज में खुले साइबर थानों पर यह नियम लागू कर दिया गया है,पब्लिक की मदद करेगी हेल्प डेस्क: पुलिस ने बताया कि साइबर थानों में मुकदमा दर्ज कराने के लिए दूर-दूर से फरियादियों को प्रयागराज आना पड़ता था। अब यह समस्या नहीं होगी।

आईजी राकेश सिंह ने बताया कि सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क खोली गई है। उन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साइबर ठगी के शिकार फरियादियों की स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी। संबंधित थाने की पुलिस को साइबर सेल मदद करेगी।

Edited by:- Rishabh Tiwari 

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